इस पुरुष प्रधान समाज में तलाक महिलाओं के जीवन का एक और अभिशाप है। इस्लामी कानून के मुताबिक पुरुष जब चाहे तब तीन बार तलाक बोलकर किसी भी महिला को अपने जीवन से बाहर निकाल सकता है। हालांकि भारत में हाल ही में इस व्यवहार को नियमित करने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन अन्य देशों में यह अब भी कारगर है। और जबकि पति अपने पति या पत्नी को आसानी से (अक्सर तुरंत) तलाक दे सकता है, पत्नियों की तलाक तक पहुंच अक्सर बेहद सीमित होती है, और उन्हें अक्सर दुर्गम कानूनी और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेबनान में, पीड़ित महिलाएं किसी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के बिना दुर्व्यवहार के आधार पर तलाक के लिए दावा दायर नहीं कर सकती हैं। शारीरिक शोषण के सबूत के तौर पर बस जांच करने वाले डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं होता है। यद्यपि मिस्र में महिलाएं अब कानूनी रूप से बिना किसी कारण के तलाक की पहल कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें न केवल सभी वित्तीय अधिकारों को त्यागने के लिए हामी भरनी पड़ती है, बल्कि उन्हें अपने दहेज का पुनः भुगतान भी करना पड़ता है। बहरीन में, जहां पारिवारिक कानून संहिताबद्ध नहीं हैं, न्यायाधीशों के पास मनमाने कारणों से महिलाओं को अपने बच्चों का संरक्षण देने से इनकार करने की पूरी शक्ति है।
हालांकि भारत में अब तीन तलाक पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आइये देखते हैं, कुछ दिन पहले तक यहाँ हालात कैसे थे।
मुंबई में 18 दिसंबर, 2012 को मराठी पत्रकार संघ में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) के राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित "जिसकी कहानी उसकी जुबानी" नामक एक जन सुनवाई में, एक तरफा तलाक की शिकार एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने अपनी कहानियां सुनाईं। उनमें से कई अपने अनुभव साझा करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ीं।
मध्यप्रदेश की सबा से बताया, "मेरा पति शराबी था। जब भी मैं उसे शराब बंद करने के लिए कहती, तो वह मेरे साथ मारपीट करता। जब मैंने उसकी शराब पीने की आदत का विरोध करना जारी रखा, तो उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरा एक बेटा है और मुझे नहीं पता कि मैं उसका लालन-पालन कैसे करूं।"
यू.पी. की निकहत, जिसकी शादी 2010 में हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं, उसने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसे महीनों से अपने बच्चों की शक्ल तक देखने को नहीं मिली है। उसने कहा, "मेरे पति ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसने मुझे तलाक दे दिया है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया।"
बीएमएमए की संस्थापक सदस्य नूरजहां साफिया नियाज, जिन्होंने हलाला की प्रथा का भी विरोध किया था, ने कहा, "ज्यादातर मामलों में काजी और मुफ्ती पुरुषों के पक्ष में होते हैं। तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है और अगर मुआवजा दिया भी जाता है तो वह अपर्याप्त होता है।
बीएमएमए ने मुसलमानों के बीच एकतरफा और मौखिक तलाक की आम प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू किया था। यह पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ दहेज प्रथा और बहुविवाह की प्रथा का उपयोग काफी आम है। 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट की शर्तों के तहत मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुविवाह कानूनी है। अधिकांश मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को न्यायसंगत ठहराने के लिए उसे धार्मिकता का लबादा पहना कर सांस्कृतिक तर्कों द्वारा सही साबित करने की कोशिश की जाती है।
ऐसे मामलों में जहां एक अपमानजनक रिश्ते से छुटकारे के लिए तलाक के अलावा और कोई समाधान नहीं होता है, पुनर्विवाह और वित्तीय सहायता के सवालों के जवाब खोजने की जरूरत है। महिलाओं के लिए अकेले जीवन व्यतीत करना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि इसके समाधान के रूप में बहुविवाह की पेशकश की जाती है, लेकिन शायद ही कोई पुरुष बच्चों वाली तलाकशुदा महिला से शादी करने को तैयार होता है।
........जारी
No comments:
Post a Comment