अब एक नजर डालते हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति पर। यहां भारत में महिलाएं कहीं बेहतर स्थिति में हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानून हैं। लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा देती है।
एक मुस्लिम महिला सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं ने बताया, कि उन्होंने अपनी ससुराल में गाली-गलौज या मारपीट का अनुभव किया, इसमें लगभग 80 प्रतिशत से अधिक ने अपने पतियों के हाथों से, और मुसलमानों की तुलना में हिंदू महिलाओं ने अधिक हिंसा का अनुभव किया। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति शहरी महिलाओं की तुलना में बदतर है, गरीब महिलाओं की स्थिति खाते-पीते घरों की महिलाओं की तुलना में बदतर है।
देखा गया है कि कम उम्र में शादी कर देने से महिलाएं घरेलू हिंसा की चपेट में आ जाती हैं। नतीजतन, भारत और पाकिस्तान दोनों में, महिलाओं को आम तौर पर द्वितीय श्रेणी की नागरिक माना जाता है और पत्नियों से दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें छोटी-छोटी गलतियों के लिए पीटा जाता है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है लेकिन परंपरा और रीति-रिवाज इतने कठोर हैं कि कानूनी अधिकार होने पर भी महिलाएं न्याय मांगने के लिए आगे नहीं आती हैं।
कई मुस्लिम महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनके पास अपने या अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं। ज्यादातर मामलों में, पति ही एकमात्र कमाने वाला होता है और पत्नी वित्तीय सहायता के लिए उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है। वह आर्थिक रूप से निर्भर होने की कोशिश करने के बजाय दुरुपयोग को स्वीकार कर लेती है।
घरेलू हिंसा का इज्ज़त से गहरा संबंध है। ऑनर किलिंग यानि सम्मान के लिए हत्या दुनिया भर में काफी आम है। ऑनर किलिंग तब होती है जब महिलाओं को किसी ऐसे कार्य के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है जो उनके परिवार के लिए शर्मसार करने वाला माना जाता है। इसका मतलब है की उनकी हत्या व्यभिचार की सजा के रूप में या बलात्कार का शिकार होने पर भी की जा सकती है। ऑनर किलिंग उन समाजों में काफी आम होती है जहां व्यक्तिगत अधिकारों को सांप्रदायिक एकजुटता, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं और असहिष्णु धार्मिक और आदिवासी मान्यताओं द्वारा सीमित कर दिया जाता है। ऐसे माहौल में, एक महिला जो एक परिवार द्वारा तय की गई शादी से इनकार करती है, तलाक मांगती है या किसी अनैतिक व्यवहार के संदेह से खुद को बचाने में विफल रहती है, जिसे उसके परिवार द्वारा इस बेइज्जती के रूप में देखा जाता है कि उसके पुरुष रिश्तेदारों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसके भाई-बहनों के लिए उपयुक्त जीवनसाथी खोजने में परेशानी होती है, वहाँ उसकी हत्या ही परिवार का सम्मान बहाल करने का एकमात्र रास्ता मान लिया जाता है। हालांकि इस्लाम परिवार की महिला सदस्यों की हत्या का विशेष रूप से समर्थन नहीं करता है, मगर व्यभिचार के आरोप में इस्लामी कानून के तहत मौत की सजा है। इस प्रकार यह विश्वास कि रास्ते से भटकने वाली महिलाओं की हत्या करना सही है, ऐसी इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है। दुनिया भर में ऑनर किलिंग एक बहुत ही आम प्रथा है।
..........जारी
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