बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 के पास हो जाने के बाद पुलिस के पास मुख्यतः ये अधिकार होंगे-
1. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति
2. बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति
3. पुलिस अधिकारियों को इस कानून के द्वारा इम्युनिटी प्रदान किया गया है। जब तक सरकार लिखित अनुमति न दे तब तक न्यायालय इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नही कर सकती।
इस लिये इसका व्यापक विरोधकिया जा रहा है और इसकी तुलना आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, यानि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) से किया जा रहा है।
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